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जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को दस साल की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना

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मुरादाबाद, 26 सितम्बर (Udaipur Kiran News) . मुरादाबाद के अपर जिला जज 7 शैलेंद्र वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को महानगर के थाना काटकर क्षेत्र में युवक पर 14 वर्ष पूर्व जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को शुक्रवार को दोषी करार दिया. न्यायालय ने मुलजिम गुलजार को दस साल की सजा सुनाई, साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

थाना कटघर क्षेत्र के पचपेड़ा निवासी मो. हसन ने कटघर थाने में केस दर्ज कराया था जिसमें उसने बताया कि 18 नवम्बर 2011 की रात 11:15 बजे कटघर के रहमत नगर निवासी गुलजार, उसके भाई मंसूर और मंसूर के साढू गुलफाम ने उसके साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर घायल कर दिया था. इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे 7 शैलेंद्र वर्मा की अदालत में चली. सरकार की ओर से एडीजीसी नीलम वर्मा ने पक्ष रखा और मुलजिमों को सजा दिलाने को दलीलें दीं. अदालत ने गुलजार को दोषी करार देते हुए उसे उक्त सजा सुनाई है. मंसूर और गुलफाम को बरी कर दिया.

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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