प्रयागराज, 05 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती की वैधता चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने पूछा है कि जब नई शिक्षा नीति के तहत जीव विज्ञान (बायोलाजी), भौतिक विज्ञान (फिजिक्स) और रसायन विज्ञान (केमेस्ट्री) को मिलाकर ’विज्ञान’ (साइंस) विषय कर दिया गया है, तो जीव विज्ञान के टीचरों के लिए अलग से पद क्यों विज्ञापित किए गए हैं ?
संतोष कुमार पटेल और चार अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। भर्ती विज्ञापन में हाईस्कूल स्तर पर सहायक अध्यापक (विज्ञान) और (जीव विज्ञान) के पदों के लिए अलग-अलग भर्तियां निकाली गई।
1998 में राज्यपाल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एक ही ’विज्ञान’ विषय में मिला दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी 28 मई, 1998 को यह जानकारी दी थी कि अब ’विज्ञान-1’ और ’विज्ञान-2’ की जगह एक ही ’विज्ञान’ पेपर होगा, और जीव विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसी तरह, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को मिलाकर ’सामाजिक विज्ञान’ कर दिया गया है।
यह तर्क दिया है कि इस नीति के बावजूद, विज्ञापन में सहायक अध्यापक (विज्ञान) और सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान) के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। सहायक अध्यापक (विज्ञान) के लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री मांगी गई है, जबकि (जीव विज्ञान) के लिए जूलॉजी और बॉटनी के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य की गई है। जिन्होंने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ स्नातक किया है, उसने कहा कि इस तरह के विभाजन से वे सहायक अध्यापक (विज्ञान) के पदों के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 सितम्बर को होगी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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