इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सराकर ने अब सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को बड़ी राहत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को इन फंड्स को आयकर छूट का लाभ उठाने की समयसीमा छह साल के लिए और बढ़ा कर बड़ी राहत दी है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स की ये छूट 2030 तक लागू रहेगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से यह फैसला आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23एफई) के तहत दिया गया है, जो कुछ खास विदेशी निवेशकों को भारत में किए गए निवेश पर टैक्स छूट प्रदान करता है। केन्द्र सरकार का इसके पीछे मकसद भारत में लंबी अवधि के विदेशी निवेश को आकर्षित करना और इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास परियोजनाओं को गति देना है।
सरकार की ओर से रोजगार बढ़ने की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मोदी सरकार का ये कदम लंबे समय तक निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों (सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स) को भारत में किए गए योग्य निवेशों पर 2030 तक कर छूट का लाभ लेने की अनुमति देता है।
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