इंटरनेट डेस्क। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित हो गया है। अब यह बिल राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानूनी रूप लेगा।
होगी ये सजा
इस विधेयक में सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के खिलाफ सख्त प्रावधान किए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के दोषी पाए जाने वालों को अब उम्रकैद की सजा होगी। साथ ही 25 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
चलेगा बुलडोजर
मीडिया रिपोटर्स की माने तो धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं की इमारतों पर बुलडोजर चलाए जाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। धर्मांतरण विरोधी बिल राजस्थान विधानसभा में तीसरी बार पास हुआ है। इससे पहले वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में भी धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुए थे। ये दोनों बिल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के समय लाए गए थे।
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