नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत 13 अक्टूबर से रोज सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने ने 20 सितंबर को ये निर्देश दिए। जज ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आरोपियों की तरफ से उठाई गई आपत्तियों पर भी सुनवाई होगी। जज ने कहा कि अगर ईडी के वकील, आरोपी पक्ष के वकील और जांच अधिकारी अहलमद की मौजूदगी में कोर्ट के रिकॉर्ड देख सकते हैं। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें 7 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने इस चार्जशीट पर नोटिस भी जारी किए हैं।
जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले की जांच पहले सीबीआई ने की थी। जिसके बाद ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार के लोगों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान लालू यादव जब रेल मंत्री थे, तब उन्होंने लोगों से जमीन लेकर उनको रेलवे में ग्रुप डी पदों पर नौकरी दी। लालू यादव और अन्य आरोपियों ने इससे हमेशा इनकार किया है।
ईडी का दावा है कि जांच में उसने पाया कि दिल्ली, गाजियाबाद और पटना में ऐसी जमीनें हैं, जिनको बहुत कम पैसा लेकर आरोपियों को दिया गया। ईडी के मुताबिक ये जमीनें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को मिलीं। लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी देने के केस को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी थी, लेकिन दोनों ही जगह से उनको राहत नहीं मिली। बता दें कि लालू यादव पहले ही चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता होकर लंबे समय रांची जेल में रहे। बाद में तबीयत खराब होने पर उनको रांची रिम्स में भर्ती कराया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। जिसके बाद से लालू यादव अभी जेल से बाहर ही हैं।
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