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पेंशनरों के लिए राहत, 1 नवंबर से शुरू होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान, 30 नवंबर तक चलेगा विशेष ड्राइव

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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से पेंशनरों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। विभाग ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पेंशनभोगियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने में सहायता दी जाएगी।

हर जिले और उप-मंडल मुख्यालय पर सुविधा केंद्र
अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों और उप-मंडल मुख्यालयों पर विशेष कैंप और सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर बैंक कर्मियों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ऑपरेटरों और संबंधित विभागीय कर्मचारियों की सहायता से पेंशनरों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अतिरिक्त तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

क्या है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC)?
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, जिसे ‘जीवन प्रमाण’ (Jeevan Pramaan) के नाम से भी जाना जाता है, पेंशनरों के लिए एक डिजिटल प्रमाणन प्रणाली है। इसके तहत पेंशनभोगी को हर वर्ष अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है, ताकि उनकी पेंशन नियमित रूप से जारी रह सके। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और बायोमेट्रिक आधारित है, जिससे पेंशनरों को बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र
विभाग ने बताया कि जिन पेंशनरों को स्वास्थ्य या आयु संबंधी कारणों से केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई है, वे अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ‘जीवन प्रमाण’ ऐप के माध्यम से घर बैठे प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, पेंशन आईडी और बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता होगी।

वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा
अभियान के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों और विकलांग नागरिकों के लिए घर-घर जाकर प्रमाण पत्र तैयार करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे पेंशनरों की सूची तैयार कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

विभाग ने की अपील
पेंशन विभाग ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में अपना जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा कराएं ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से मिलती रहे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 नवंबर के बाद जिन पेंशनरों के प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।

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